केंद्र सरकार बच्चों को गोद लेने और उनके संरक्षण की प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में परिवर्तन करने जा रही है और इसके तहत देश एवं विदेश में दत्तक बच्चों को अपनाने के लिए पहले से अधिक शुल्क अदा करना होगा। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिहाज से मंत्रालय की ‘केयरिंग्स’ योजना की शुरूआत करते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने सोमवार को कहा कि सरकार बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिहाज से दिशानिर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जल्दी जारी हो सकती है। मंत्रालय की एक अधिकारी ने बताया कि देश के भीतर ही बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में अभी 25 हजार रुपए शुल्क अदा करना होता है जो संशोधन के बाद 40 हजार रुपए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विदेश में भारतीय बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में अभी 3500 अमेरिकी डॉलर की राशि ली जाती है जिसे संशोधित दिशानिर्देशों में 5000 डालर करने का प्रस्ताव है। इससे पहले तीरथ ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की ‘कारा’ योजना के तहत ‘केयरिंग्स’ (सेंट्रल एडाप्शन रिसर्च इंफर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम) की शुरूआत की, जिसके तहत देश में गोद लिए जाने के लिए उपलब्ध सभी बच्चों और इन्हें दत्तक पुत्र-पुत्री के तौर पर अपनाने के लिए तैयार अभिभावकों का पूरा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा तथा इसके लिए अभिभावक ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं।
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